यदि कोई भी व्यक्ति गाइडलाइन का उल्लंघन करता है तो संबंधित सोशल मीडिया यूजर के साथ ही ग्रुप के एडमिन के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। social media new - फोटो : istock
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देशभर में आने वाले कुछ महीनों में विभिन्न संप्रदायों के कई पर्व एक साथ मनाए जाने वाले हैं। इसी संदर्भ में, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में इन पर्वों के दौरान साम्प्रदायिक सौहार्द और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कर्मवीर शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत खरगोन जिले की राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
जिला कलेक्टर कार्यालय से जारी आदेश में कहा गया है कि विभिन्न नागरिक और धार्मिक संगठनों द्वारा आयोजित सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। साथ ही, इन आयोजनों के दौरान भड़काऊ नारों, पोस्टरों, बैनरों आदि का प्रदर्शन और सोशल मीडिया पर प्रसारण पर रोक लगाई गई है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे इंटरनेट प्लेटफार्मों पर ऐसे किसी भी आपत्तिजनक पोस्ट को प्रसारित करने से मना किया गया है, जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है या किसी विशेष संप्रदाय की भावनाएं आहत हो सकती हैं।
ग्रुप एडमिन और यूजर्स की जिम्मेदारी
आदेश में यह भी कहा गया है कि व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन और ग्रुप के सभी सदस्यों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले पोस्ट को प्रसारित न करें। ग्रुप एडमिन, जो कि व्हाट्सएप/फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया ग्रुप का मुखिया होता है, पर यह जिम्मेदारी होगी कि यदि उसका कोई सदस्य धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला संदेश, फोटो या वीडियो पोस्ट करता है, तो इसके लिए एडमिन को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी धर्म या संप्रदाय को लेकर आपत्तिजनक कमेंट्स या फोटो को लाइक, फॉरवर्ड या शेयर करने से बचें।
आदेश अगले दो महीनों तक रहेगा प्रभावी
जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति निर्धारित गाइडलाइनों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो संबंधित सोशल मीडिया यूजर और उस पोस्ट को भेजने वाले ग्रुप के एडमिन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह प्रतिबंधात्मक आदेश 13 अगस्त 2024 से लागू हो गया है और अगले दो महीने तक प्रभावी रहेगा।
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